तीन तलाक पीड़ितों व परित्यक्ता महिलाओं को आयुष्मान का आशीर्वाद

बस्ती। बीपीएल सूची में दर्ज लोगों को केंद्र सरकार आयुष्मान भारत से जोड़कर पांच लाख रुपये का इलाज मुफ्त करा रही है। इसी क्रम में सूबे की योगी सरकार ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाकर तीन तलाक पीड़िता और परित्यक्ता महिलाओं को शामिल किया हैं। इन्हें भी मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत शासन की ओर से स्वास्थ्य लाभ मिलेंगे।
मुख्य कार्यपालक अधिकारी एनएचपीएम संगीता सिंह ने सूबे के सभी डीएम को जारी शासनादेश में बताया है कि पीएम आयुष्मान योजना से वंचितों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान में शामिल करते हुए उक्त योजना जैसे लाभ दिए जाएं। मुख्यमंत्री की ओर से किए गए घोषणा के क्रम में शासन ने योजना में परित्यक्ता व तीन तलाक से पीड़ित महिलाओं को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना समान लाभ दिलाने के लिए उन्हें मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल किया गया है। शासन ने सभी डीएम से संबंधित प्रोफार्मा पर ऐसे लोगों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। 
आयुष्मान भारत की जिला समन्वयक डा. स्वाति त्रिपाठी ने कहा कि शासन के निर्देशों के क्रम में प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ऐसी महिलाओं को योजना से लाभ दिलाने के लिए उन्हें सूचीबद्ध किया जा रहा है।